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सजा पूरी कर चुके कैदियों रिहा हों : भारत-पाक समिति

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23 अप्रैल 2011

इस्लामाबाद। कैदियों से सम्बंधित भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति ने दोनों देशों की सरकारों से सिफारिश की है कि वे उन कैदियों को तत्काल रिहा कर दें, जो सजा पूरी कर चुके हैं और जिनकी सत्यापन सम्बंधी औपचारिकता पूरी हो चुकी है।

समिति ने शनिवार को जारी एक बयान में यह भी सिफारिश की है कि दोनों देशों के कैदियों को सभी चरणों पर वहां की सरकारों द्वारा कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस समिति का पांच दिवसीय पाकिस्तान दौरा शुक्रवार को सम्पन्न हुआ।

संयुक्त बयान के अनुसार, समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीयता सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हों और जिनके यात्रा दस्तावेज उपलब्ध हों, उन्हें सम्बंधित देश को जल्द से जल्द सौंप दिया जाना चाहिए।

दोनों देशों में सैकड़ों ऐसे कैदी फंसे हुए हैं और वे आमतौर पर खराब आचरण की शिकायतें करते हैं।

दोनों देशों ने इस मुद्दे से निपटने के लिए पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति बनाई है।

बयान में कहा गया है कि समिति ने मछुआरों, महिलाओं और बाल कैदियों, बीमार या गम्भीर रूप से बीमार या मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग कैदियों के मामलों से निपटने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है।

समिति ने कहा है कि भारतीय जेलों का दौरा जून के उत्तरार्ध में किया जा सकता है।

पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तानी पक्ष ने भारतीय मछुआरों और सामान्य कैदियों की सूची सौंपी। समिति ने पाकिस्तान सरकार द्वारा 89 मछुआरों को और भारत सरकार द्वारा एक मछुआरे और 44 सामान्य कैदियों को रिहा किए जाने की तारीफ की।

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